प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? | PMSBY Claim Form 2023 | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana in Hindi | Insurance Claim Settlement Procedure
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बीमा योजना है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को किफायती व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना है।
9 मई 2015 को Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana शुरू हुआ, जो दुर्घटना से मरने वाले या विकलांग होने वाले लोगों को दुर्घटना बीमा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा देता है। इस योजना का प्रबंधन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य आम लोगों को कम लागत वाले बीमा प्रदान करके वित्तीय समावेशन लाना है। इसका उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु के गरीब और वंचित लोगों को 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर एक किफायती बीमा योजना प्रदान करना है; दुर्घटना से मृत्यु होने पर, पूर्ण विकलांगता और आंशिक विकलांगता के लिए दो लाख रुपये का जोखिम कवरेज भी देता है ।
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के लिए आयु सीमा क्या है?
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लिए आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सरकार द्वारा इस योजना को बैंको व बीमा कंपनियों के माध्यम से करवाती है।
Full Form of PMSBY क्या है?
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी :
योजना का नाम | Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) |
शुरू की गयी | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
लॉन्च की तारीक | 9 मई 2015 वर्ष |
लाभार्थी | गरीब भारतीय लोगो के लिए |
उद्देश्य | दुर्घटना बीमा प्रदान करना |
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana की पात्रता (Eligibility):
कौन कर सकते हैं आवेदनः
- यह आवश्यक है कि आवेदक भारत का निवासी हो।
- कार्यक्रम में प्रतिभागियों को भारतीय नागरिक होना चाहिए और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।
- प्रतिभागिता के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्तियों के पास बचत बैंक खाता होना आवश्यक है।
- यह आवश्यक है कि Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के लिए आवेदकों की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो, जिसमें अधिकतम आयु 70 वर्ष हो।
- यह आवश्यक है कि आवेदक के पास एक बचत खाता हो जो वर्तमान में चालू है।
- आवेदक को अपने खाते से बीमा प्रीमियम स्वचालित रूप से काटने के लिए एक अनुमति दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
- प्रत्येक वर्ष 31 मई को सभी बारह प्रीमियमों की कुल राशि को सामूहिक रूप से हटा दिया जाएगा।
- बैंक खाता बंद होने की स्थिति में बीमा अमान्य हो जाएगा।
- यदि प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बीमा का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य
- जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस तथ्य के कारण बीमा प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं।
- दुर्घटना के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, उसका पूरा परिवार वित्तीय तबाही की स्थिति में डूब जाता है।
- यदि इसके अलावा, वे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा फर्मों द्वारा दी जाने वाली किसी भी बीमा योजना के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो वे सुरक्षा बीमा योजना कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।
- जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, जिसे उन्होंने बीमा कराया था, तो उनके द्वारा खरीदी गई बीमा राशि को इस योजना के तहत एक प्रकार की सुरक्षा के रूप में व्यक्ति के परिवार या नामांकित व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के नियम व शर्तें
- Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana पूरे 1 वर्ष के लिए चलेगी।
- इस योजना को हर साल बढ़ाया जा सकता है।
- 1 जून से 31 मई तक बीमा कवरेज की अवधि रहेगी।
- इस योजना के लिए पात्र होने के लिए लाभार्थियों की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विकलांगता या दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में दुर्घटना बीमा कार्यक्रम के तहत कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा प्रदाता सबसे पहले इस योजना तक पहुंच प्रदान करेंगे।
- जब अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने की बात आती है, तो भाग लेने वाले बैंक जो भी सामान्य बीमा फर्म चाहते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं।
- भले ही किसी व्यक्ति के पास कई बचत खाते हों, वे इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए उनमें से केवल एक का उपयोग कर सकते हैं।
- आवेदक द्वारा वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- प्राप्तकर्ता अभी भी प्रीमियम का भुगतान करके भविष्य में इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करना जारी रख सकता है, भले ही उसने किसी भी कारण से योजना छोड़ दी हो।
नामांकन प्रक्रिया (Filling the application form):
योजना को समझनाः
पहला कदम Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के बारे में जानकारी एकत्र करना है। इसमें लाभ, कवरेज और नियम और शर्तों को समझना शामिल है।
भाग लेने वाले बैंकों से संपर्क करेंः
अपनी बैंक शाखा में जाएँ जहाँ आपका सक्रिय बचत खाता है और Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के बारे में पूछताछ करें। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंक इस योजना की पेशकश करते हैं जो निचे दिए गए है।
- State Bank of India (SBI)
- Panjab National Bank (PNB)
- ICICI Bank
- HDFC Bank
- IDBI Bank
- Kotak Mahindra Bank
- Vijaya Bank
- Dena Bank
- Central Bank
- Canara Bank
- Bank of India
फॉर्म भरना:
बैंक से Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana आवेदन पत्र प्राप्त करें। व्यक्तिगत जानकारी और नामित विवरण सहित सभी आवश्यक विवरणों को सटीक रूप से भरें।
फॉर्म जमा करें और प्रीमियम का भुगतान करेंः
बैंक को वार्षिक प्रीमियम राशि के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करें। पी. एम. एस. बी. वाई. के लिए प्रीमियम आमतौर पर न्यूनतम होता है, जो इसे अधिकांश व्यक्तियों के लिए किफायती बनाता है।
नामांकन की पुष्टिः
एक बार जब बैंक आपके आवेदन और प्रीमियम भुगतान को संसाधित करता है, तो आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकित किया जाएगा। आपके नामांकन को स्वीकार करने के लिए एक पुष्टिकरण संदेश या प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के लाभ :
- यह उम्मीद की जाती है कि इस प्रणाली के लाभ देश की आबादी के सभी वर्गों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें आबादी के आर्थिक रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, चाहे वह कार दुर्घटना हो या किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना।
- सरकार की ओर से परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति स्थायी रूप से आंशिक रूप से विकलांग है, तो एक लाख रुपये का कवर प्रदान किया जाता है।
- दुर्घटना के परिणामस्वरूप अस्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में उन्हें एक लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ढांचे के भीतर, पॉलिसीधारक को बारह रुपये के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- जब तक वह समय नहीं बीत जाता, तब तक वे सुरक्षा बीमा के लिए पात्र नहीं होंगे।
- इतना ही नहीं, लेकिन अगर वे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा संगठनों द्वारा पेश की जाने वाली किसी भी बीमा योजना के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो वे सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए योग्य हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सरकारी कार्यक्रम है जिसे कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है।
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana Premium
प्रतिभागियों को Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लाभों के लिए पात्र होने के लिए प्रति वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम देना होगा। 1 जून को या उससे पहले, इस प्रीमियम की राशि ऑटो डेबिट विशेषाधिकार के अनुसार खाताधारक के बचत खाते से ली जाएगी। 1 जून को ऑटो-डेबिट सेवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, ऑटो-डेबिट विकल्प प्रदान किए जाने के बाद प्रीमियम राशि खाते से डेबिट कर ली जाएगी। बीमा कवर राशि की कटौती के बाद इस कार्यक्रम का लाभ अगले महीने के पहले दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। प्रीमियम का भुगतान निर्धारित करते समय वार्षिक दावा अनुभव को भी ध्यान में रखा जाएगा।
PMSBY में दी जाने वाली धनराशि:
बीमा की स्थिति | बीमा की राशि |
पूर्ण रूप से एक आंख या एक हाथ या पैर ख़राब होने पर | 1 लाख रूपये मिलेंगे |
पूर्ण रूप से दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर ख़राब होने पर | 2 लाख रूपये मिलेंगे |
मृत्यु होने पर | 2 लाख रूपये मिलेंगे |
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana में आवेदन कैसे करे ?
यदि आप देश के लाभार्थी हैं और Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana का आवेदन जमा करना चाहते है तो आपको किसी नजदीक बैंक की शाखा में जाना होगा |
- यदि आप आवेदन पत्र (Application form) डाउनलोड करने में रुचि रखते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर होमपेज आपके सामने दिखाई देगा।
- इस होम पेज पर आपके लिए चुनने के लिए फॉर्म का विकल्प उपलब्ध है।
- आपको इस विकल्प को चुनना आवश्यक है।
- पसंद के चयन के तुरंत बाद, अगला पृष्ठ आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के Documents (दस्तावेज़)
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रीमियम और नवीनीकरण (Premiums and Renewals)
प्रीमियम भुगतान (Premium Payment):
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के लिए वार्षिक प्रीमियम किफायती है, जिससे यह व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ है।
नवीकरण प्रक्रिया (Renewal Process):
यह योजना वार्षिक नवीकरण के आधार पर संचालित होती है। लाभों का लाभ उठाना जारी रखने के लिए प्रीमियम का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
दावा प्रक्रिया या दावा सूचना (Claim Process or Claim Information):
दुर्घटना की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, उस बैंक को सूचित करें जहां Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana नामांकित है और बीमा कंपनी को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचित करें।
दस्तावेज़ जमा करना (Document submission):
बीमाकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़, जैसे दावा प्रपत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पुलिस रिपोर्ट (यदि लागू हो) और कोई अन्य सहायक दस्तावेज़ जमा करें।
दावा निपटान (Claim Settlement):
बीमा कंपनी प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दावे का मूल्यांकन करती है। एक बार सत्यापित होने के बाद, दावे की राशि नामांकित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति को लागू होने पर वितरित की जाती है।
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के कवर की समाप्ति
वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं और जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, वे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भाग लेने के पात्र हैं। हर कोई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र है, चाहे वे अकेले हों या उनका पालन-पोषण करने के लिए परिवार हो, चाहे वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों या कॉर्पोरेट कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी। सौदे में शामिल भत्तों के कारण बिना किसी आरक्षण के इस बीमा को प्राप्त करना संभव है! हालांकि, इस योजना में शामिल पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों के बारे में भी पता होना चाहिए।
- व्यक्ति के 70 वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद Suraksha Bima Yojana समाप्त हो जाएगा।
- यदि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रीमियम के भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।
- यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों से योजना के तहत कवर किया जाता है और बीमा कंपनी को भुगतान प्राप्त होता है, तो बीमा कवरेज केवल एक खाते तक सीमित होगा।
- यदि बीमा कवरेज की समाप्ति नियत तिथि तक प्रीमियम की पर्याप्त राशि प्राप्त करने में विफलता के कारण होती है।
जहां प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के किफायती बीमा कवरेज प्रदान करने के कई फायदे हैं, वहीं इसकी कुछ सीमाएं और नुकसान भी हैंः
सीमित कवरेज (Limited Coverage):
दुर्घटना-विशिष्ट कवरेजः Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana में प्राकृतिक मृत्यु या बीमारियों को छोड़कर केवल आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता शामिल है। यह सीमित दायरा सभी स्थितियों में व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है।
कोई स्वास्थ्य कवरेज नहीं (No health coverage):
इस योजना में दुर्घटनाओं से उत्पन्न चिकित्सा खर्च या अस्पताल में भर्ती होने की लागत शामिल नहीं है, जो लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता वाली गंभीर चोटों के मामले में व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है।
आयु सीमाएं (Age Limits):
प्रतिबंधित आयु समूहः 18 से 70 वर्ष की पात्रता मानदंड कुछ व्यक्तियों को बाहर कर सकता है जो इस आयु वर्ग से बाहर आते हैं, जिससे वे इस बीमा योजना तक पहुंच से वंचित हो जाते हैं।
नामांकित व्यक्ति निर्भरता-नामांकित व्यक्ति पर निर्भरता बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में दावे की राशि नामांकित व्यक्ति को देय है। ऐसी स्थितियों में जहां नामांकित व्यक्ति को कानूनी या प्रक्रियात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इससे बीमा राशि के वितरण में देरी या जटिलता हो सकती है।
सीमित बीमित राशि (Limited Sum Assured):
कम कवरेज राशिः हालांकि बीमित राशि फायदेमंद है, यह व्यापक चिकित्सा खर्चों को कवर करने या विशेष रूप से गंभीर विकलांगता या चोटों के मामलों में पर्याप्त दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।
प्रीमियम भुगतान और नवीनीकरण (Premium Payment and Renewal):
वार्षिक प्रीमियमः हालांकि प्रीमियम कम है, लेकिन यह एक वार्षिक भुगतान है। जो व्यक्ति समय पर प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहते हैं, वे अपनी वित्तीय सुरक्षा को बाधित करते हुए कवरेज खो सकते हैं।
बहिष्करण और शर्तें (Exclusions and conditions):
दावे की सख्त शर्तें – बीमा दावे विशिष्ट शर्तों और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के अधीन हैं। इन शर्तों को सटीक रूप से पूरा करने में विफलता दावा अस्वीकृति का कारण बन सकती है, जिससे बीमित व्यक्ति और उनके लाभार्थियों को परेशानी हो सकती है।
जागरूकता और पहुंच की कमी (Lack of awareness and access):
सीमित पहुंचः प्रयासों के बावजूद, Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के बारे में जागरूकता की कमी दूरदराज के या ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकती है, जिससे योजना की पहुंच उन लोगों तक सीमित हो जाती है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana का toll-free number क्या है?
Toll Free / हेल्पलाइन नंबर 18001801111/1800110001 है।
निष्कर्ष (Conclusion)
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana भारत सरकार द्वारा आबादी के एक बड़े हिस्से को किफायती दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए नामांकन प्रक्रिया, कवरेज विवरण, प्रीमियम भुगतान, नवीकरण और दावा प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है।
जबकि पीएमएसबीवाई एक किफायती लागत पर मूल्यवान दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है, कवरेज दायरे, आयु प्रतिबंधों, नामांकित व्यक्तियों पर निर्भरता और सख्त दावे की शर्तों के संदर्भ में इसकी सीमाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इस योजना पर विचार करने वाले व्यक्तियों को अपनी बीमा आवश्यकताओं के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए इन सीमाओं के खिलाफ इसके लाभों को तौलना चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि यह व्यापक व्याख्या आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की चरण-दर-चरण प्रक्रिया को समझने में मदद करेगी! यदि आपके पास कोई विशिष्ट प्रश्न हैं या किसी भी पहलू पर अधिक विवरण की आवश्यकता है, तो बेझिझक पूछें।
FAQ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ कैसे मिलता है?
Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के लिए एक साल की वैधता अवधि है, जिसमें 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान शामिल है। इसके अलावा, दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने की स्थिति में, बीमा की राशि नियमों के अनुसार वितरित की जाती हैं । आवेदक भारतीय मूल का होना चाहिए और 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए। 1 जून 2022 से पहले, प्रीमियम 12 रुपये था, लेकिन तब से इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
इस योजना में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?
यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो।
12 ₹ वाला बीमा का क्या नाम है?
केंद्र सरकार के Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) कार्यक्रम के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये के कवरेज वाली दुर्घटना बीमा पॉलिसी केवल 12 की लागत से खरीदी जा सकती है। इसी कारण से, इस बीमा कवरेज की अवधि 1 वर्ष है। एक अतिरिक्त विकल्प यह है कि इस बीमा कवरेज को वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाए। यह बीमा कवरेज 1 जून से मई के अंतिम दिन तक प्रभावी रहेगा। 1 जून 2022 तक, पीएमएसबीवाई ईसी कार्यक्रम के लिए प्रीमियम बारह रुपये था; लेकिन तब से इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
क्या दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु या विकलांगता के बाद अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान है?
नहीं, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है। जिसके कारण मृत्यु या विकलांगता हो जाती है।
नामांकन फॉर्म देने वाले बैंक खाताधारक की मृत्यु के मामले में बीमा लाभ का दावा कौन कर सकता है?
योजना में नामांकन करने वाले खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में, नामांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी के अनुसार नामांकित व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति द्वारा, या उस स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों या उत्तराधिकारियों द्वारा दावा प्रस्तुत किया जा सकता है जब अभिदाता बैंक खाता धारक ने योजना में नामांकन नहीं किया था।
₹ 20 दावा राशि के भुगतान का तरीका क्या है?
जो भी विकलांगता के दावे दायर किए जाते हैं, उन्हें उस व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिसका बीमित बैंक खाता है।
यदि खाताधारक आत्महत्या करता है तो क्या परिवार को बीमा लाभ मिलेगा?
जी, नहीं ।
यदि बीमाधारक लापता है तथा उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं की गई है, तो क्या नामिति या कानूनी वारिस कोई लाभ प्राप्त करते हैं?
केवल तभी जब बीमित व्यक्ति की मृत्यु सत्यापित की गई हो या किसी व्यक्ति की मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए कानून द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, जो 7 वर्ष है, बीमा लाभ का भुगतान किया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति एक आंख की दृष्टि की अपूरणीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि के बिना आंशिक विकलांगता से पीड़ित है, तो क्या लाभ देय होगा?
यदि दावेदार को दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय हानि, दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि, एक आंख में दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि, या दोनों आंखों में दृष्टि की हानि होती है, तो दावेदार दो लाख रुपये का भुगतान प्राप्त करने का पात्र है।
क्या कोई व्यक्ति एकाधिक बैंक खातों से Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana में शामिल हो सकता है?
यदि आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है और भाग लेने वाले बैंकों में से किसी एक में आपका बैंक खाता है, तो आप योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं। इसमें एकल और संयुक्त बैंक खाते दोनों शामिल हैं। जिन व्यक्तियों के कई बैंक खाते हैं, चाहे वे एक ही बैंक में हों या अन्य बैंकों में, उन्हें केवल एक ही बैंक खाते के माध्यम से प्रणाली में भाग लेने की अनुमति है।
क्या PMSBY योजना छोड़ने वाले व्यक्ति पुनः शामिल हो सकते हैं?
यदि कोई व्यक्ति किसी भी समय योजना छोड़ देता है, तो वे वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके बाद के वर्षों में योजना में फिर से शामिल होने के पात्र हैं, बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।
क्या पीएमएसबीवाई भूकंप, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु/विकलांगता को कवर करती है? आत्महत्या/हत्या की कवरेज के बारे में क्या?
इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं के साथ-साथ किसी भी मौत या विकलांगता (जैसा कि पीएमएसबीवाई द्वारा परिभाषित किया गया है) जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पीएमएसबीवाई द्वारा कवर किया जाता है। आत्महत्या द्वारा मृत्यु के विपरीत, जिसे कवर नहीं किया गया है, हत्या द्वारा मृत्यु को पहचाना जाता है और कवर किया जाता है।
क्या एनआरआई पीएमएसबीवाई के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं?
यदि किसी एनआरआई के पास एक बैंक खाता है जो पीएमएसबीवाई बीमा के लिए योग्य है और बैंक शाखा भारत में स्थित है, तो वे इस खाते के माध्यम से पीएमएसबीवाई बीमा प्राप्त करने के हकदार हैं। हालाँकि, उन्हें योजना से जुड़े नियमों और मानदंडों को पूरा करना होगा।